{"_id":"6a240eb21ffce14e1b000ba7","slug":"cg-rera-takes-a-tough-stand-notices-to-595-builders-questions-transfer-of-common-areas-in-989-projects-2026-06-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"CG RERA का सख्त रुख: 595 बिल्डरों को नोटिस, 989 परियोजनाओं में कॉमन एरिया हस्तांतरण पर सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
CG RERA का सख्त रुख: 595 बिल्डरों को नोटिस, 989 परियोजनाओं में कॉमन एरिया हस्तांतरण पर सवाल
Sat, 06 Jun 2026 05:58 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 06 Jun 2026 05:58 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने 595 प्रमोटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर 989 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेज और साझा सुविधाओं के हस्तांतरण की जानकारी मांगी है।
रेरा की समीक्षा में पाया गया कि कई परियोजनाओं को पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद अब तक आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन को कॉमन एरिया, पार्किंग, गार्डन, क्लब हाउस और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का अधिकार नहीं सौंपा गया है। इसके अलावा कई मामलों में खरीदारों की सोसायटी का गठन भी लंबित पाया गया।
प्राधिकरण का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद प्रमोटर की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वह खरीदारों की संस्था का गठन सुनिश्चित करे और परियोजना से जुड़े सभी साझा संसाधनों एवं आवश्यक दस्तावेजों का हस्तांतरण समय पर करे। ऐसा नहीं होने से परियोजना के रखरखाव और प्रबंधन में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं।
विज्ञापन
सीजी रेरा ने संबंधित प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो रेरा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि खरीदारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आवंटितियों को सोसायटी या एसोसिएशन के गठन में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी व्यवस्थित तरीके से संभाली जा सके।
विज्ञापन
रेरा की समीक्षा में पाया गया कि कई परियोजनाओं को पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद अब तक आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन को कॉमन एरिया, पार्किंग, गार्डन, क्लब हाउस और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का अधिकार नहीं सौंपा गया है। इसके अलावा कई मामलों में खरीदारों की सोसायटी का गठन भी लंबित पाया गया।
विज्ञापन
प्राधिकरण का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद प्रमोटर की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वह खरीदारों की संस्था का गठन सुनिश्चित करे और परियोजना से जुड़े सभी साझा संसाधनों एवं आवश्यक दस्तावेजों का हस्तांतरण समय पर करे। ऐसा नहीं होने से परियोजना के रखरखाव और प्रबंधन में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं।
विज्ञापन
सीजी रेरा ने संबंधित प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो रेरा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि खरीदारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आवंटितियों को सोसायटी या एसोसिएशन के गठन में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी व्यवस्थित तरीके से संभाली जा सके।