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CG Lok Sabha Election: 19 अप्रैल से एक जून तक एग्जिट पोल का नहीं होगा प्रसारण, चुनाव आयोग ने जारी किया फरमान
Sat, 30 Mar 2024 07:00 AM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Sat, 30 Mar 2024 07:00 AM IST
सार
Lok Sabha Elections 2024:19 अप्रैल से एक जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण रतिबंधित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है।
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प्रतिकात्मक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Lok Sabha Elections 2024:19 अप्रैल से एक जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण रतिबंधित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोकसभा निर्वाचन 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
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संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
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