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CG Elction 2023: मतदान के दिन सभी निजी और सरकारी संस्थानों में रहेगी छुट्टी, नहीं कटेगा वेतन
Sat, 04 Nov 2023 12:34 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 04 Nov 2023 12:34 PM IST
सार
CG Election 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा की चुनाव दो चरणों में होनी है। पहला चरण 7 नवंबर को और दूसरा चरण 17 को होगा। दो मतदान दिवस के लिए सभी शासकीय और प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की गई है।
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ग्राफिक
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
CG Election 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा की चुनाव दो चरणों में होनी है। पहला चरण 7 नवंबर को और दूसरा चरण 17 को होगा। दो मतदान दिवस के लिए सभी शासकीय और प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वे कार्यालय और संस्थान भी शामिल हैं, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत शामिल हैं। निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी और कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी रहेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।
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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा चुनाव के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस पर छुट्टी दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 के तहत प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के कर्मचारियों को छुट्टी देने की बात कही है। इसके साथ अन्य राज्यों में भी इसी तरह सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दंडनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे, जिनका नाम अन्य चुनाव क्षेत्र में दर्ज है।
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सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उन कारखानों में पहले और दूसरे पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का छुट्टी दिया जाए। बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों चाहे दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक श्रमिक हो उनको भी छुट्टी दी जाए।
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