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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Case will be filed against BJP MLA Raimuni Bhagat for controversial comment on Jesus Christ in Jashpur

Jashpur: ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी का मामला, भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

Tue, 07 Jan 2025 07:43 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जशपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जशपुर Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 07 Jan 2025 07:43 PM IST
सार

ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी के मामले में जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनी भगत के खिलाफ जिला न्यायालय ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है।

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Case will be filed against BJP MLA Raimuni Bhagat for controversial comment on Jesus Christ in Jashpur
भाजपा विधायक रायमुनि भगत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी के मामले में जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनी भगत के खिलाफ जिला न्यायालय ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले में विधायक को 10 जनवरी को न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है।

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ये था मामला 
1 सितंबर 2024 को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान विधायक रायमुनि भगत ने अपने संबोधन में कथित तौर पर ईसा मसीह पर टिप्पणी की थी। विधायक ने कहा था, "अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?" इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरित ईसाई समुदाय के लोगों ने जिले के विभिन्न थाना और चौकी में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था।
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पुलिस की कार्रवाई और परिवाद
पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के बयान को गैर-विवादित मानते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की और परिवादियों को न्यायालय में जाने की सलाह दी। इसके बाद 10 दिसंबर 2024 को हेरमोन कुजूर ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया।
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न्यायालय की कार्रवाई 
परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने न्यायालय में छह प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कराए और घटना का वीडियो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल चौहान ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए विधायक रायमुनी भगत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 299 और 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।


अगली सुनवाई और नोटिस जारी
न्यायालय ने विधायक रायमुनि भगत को 10 जनवरी 2025 को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले ने प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। न्यायालय में अगली सुनवाई पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

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