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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी तक मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट में दो संशोधित विधेयकों को मंजूरी
Fri, 25 Nov 2022 12:53 PM IST
आकाश दुबे
एएनआई
एएनआई
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 25 Nov 2022 12:53 PM IST
सार
सीएम आवास पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ। अब इसे एक और दो दिसंबर को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
कांग्रेसशासित छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण से संबंधित दो संशोधित विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। इन विधेयकों को एक और दो दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक पास होने पर राज्य में कुल आरक्षण सीमा 76 फीसदी तक हो जाएगी।
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विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण) संशोधन अधिनियम और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में संशोधन से जुड़े हैं।
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गुरुवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 76 फीसदी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन अधिनियम एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी संशोधन के संबंध में विधेयकों को मंजूरी दी गई है।
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