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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कोर्ट ने सीआईबी को जारी की नोटिस
Thu, 25 Apr 2024 12:58 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 25 Apr 2024 12:58 PM IST
सार
शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शराब घोटाला मामले में एसीबी में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जहां चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
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प्रदेश में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। ढेबर को पूर्व में हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी, बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनकी तरफ से हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है, कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध है।
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