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Chhattisgarh:  खराब सड़कें और मवेशियों के जमावड़े पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- समस्या के स्थायी समाधान की जरूर

Fri, 04 Oct 2024 09:21 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Fri, 04 Oct 2024 09:21 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि निगम सिर्फ दिखाने के लिए पेट्रोलिंग और मवेशी हटाने की कार्रवाई न करे, बल्कि समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत है।
 

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Bilaspur High Court strict on bad roads and accumulation of cattle
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश की खराब सड़कों और मवेशियों के जमावड़े के लिए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और नगर निगम की विफलता पर सवाल उठाए हैं। आज सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि निगम सिर्फ दिखाने के लिए पेट्रोलिंग और मवेशी हटाने की कार्रवाई न करे, बल्कि समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत है। हाईकोर्ट ने पूछा मवेशियों को गौठान या चारागाह में भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?

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नेशनल हाइवे की खराब सड़कों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि एनएचएआई पर सड़क सुधार का जिम्मा है। सड़कों पर मवेशी विचरण पर नगर निगम और शासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ दिखाने के रेडियम बेल्ट लगाने और मवेशी पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मवेशियों को प्रदेश में बने चारागाह और गौठान भेजना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग, शासन और नगर निगम को शपथपत्र पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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बता दें कि राजेश चिकारा और संजय रजक ने बदहाल सड़कों और मवेशियों के जमावड़े से हादसों पर 2019 में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि मुख्य मार्गों और शहर की आम सड़कों पर पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। इनकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। नेशनल हाइवे पर सबसे ज्यादा खतरनाक  स्थिति है, जहां अंधेरे में सड़कों पर बैठे जानवरों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें लोग घायल हो रहे और मौत भी हुई है।

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