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Bilaspur High Court: एपी त्रिपाठी को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका
Thu, 15 Feb 2024 07:24 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 15 Feb 2024 07:24 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट से आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दो हजार करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी किया है ।
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बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में बीते मई माह में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनसे पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था।
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इस दौरान उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में त्रिपाठी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट में दुबारा जमानत अर्जी लगाई और गुरुवार को कोर्ट से एपी त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट से आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।