फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur High Court approves bail plea of AP Tripathi

Bilaspur High Court: एपी त्रिपाठी को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका

Thu, 15 Feb 2024 07:24 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Thu, 15 Feb 2024 07:24 PM IST
सार

बिलासपुर हाईकोर्ट से आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
 

विज्ञापन
Bilaspur High Court approves bail plea of AP Tripathi
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो हजार करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी किया है ।

विज्ञापन


बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में बीते मई माह में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनसे पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। 
विज्ञापन


इस दौरान उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में त्रिपाठी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट में दुबारा जमानत अर्जी लगाई और गुरुवार को कोर्ट से एपी त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है।

विज्ञापन
विज्ञापन
बिलासपुर हाईकोर्ट से आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed