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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Tue, 13 Jan 2026 05:12 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 13 Jan 2026 05:12 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया की कानूनी मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 

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Soumya Chaurasia Anticipatory Bail Application Rejected by chhattisgarh high court
सौम्या चौरसिया (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

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सौम्या ने ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट में बीते गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी और आर्डर रिजर्व रख लिया गया था।
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दरअसल, शराब घोटाले के केस में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए ईडी की स्पेशल बेंच में आवेदन प्रस्तुत किया है।

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