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बिलासपुर: सीबीएसई के बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Fri, 08 Aug 2025 04:14 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 08 Aug 2025 04:14 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब माँगा है।

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Hearing in the High Court on the matter of preventing CBSE children from participating in sports competitions
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब माँगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। स्कूल शिक्षा विभाग के एक फैसले को हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।  कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर स्कूल शिक्षा संचालनालय (डीपीआई) से जवाब तलब किया था। 

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राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर सीधा असर पड़ा है। इससे पहले भी सत्र 2023-24 में ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आग्रह पर शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने कहा कि, राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता है , उनका अलग से आयोजन हुआ करता है। इसी तरह राज्य के स्कूली बच्चे प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में भाग लेते हैं । एक छात्र को दोहरा लाभ नही दिया जा सकता है। शासन के इस जवाब के बाद डीबी ने राज्य शासन के सक्षम अधिकारी को शपथपत्र में विस्तृत विवरण समेत जवाब माँगा है।

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