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CG: हाईकोर्ट ने कौड़ीकसा गांव में आर्सेनिक युक्त पानी से बीमारी पर लिया संज्ञान, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त
Thu, 29 May 2025 10:13 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 29 May 2025 10:13 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आर्सेनिक युक्त पानी से फैल रही बीमारी मामले पर सुवाई के दौरान निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर गांव की स्थिति की जांच और वास्तविक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने दुर्ग जिले के कौड़ीकसा गांव में आर्सेनिक युक्त पानी इस्तेमाल करने से फैल रही बीमारियों पर संज्ञान लिया। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच करने और वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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सुनवाई के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव ने शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया कि गांव में लगभग 20 साल पहले ही फिल्टर प्लांट लगा दिया गया था, जिससे लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र के दिए जा रहे पानी में आर्सेनिक की समस्या नहीं है।
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बीमारी के जो भी मामले हैं, वे पुराने हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने वकील विक्रम शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर गांव जाने और वहां स्थिति की पड़ताल के बाद रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि दुर्ग संभाग मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर अंबागढ़ चौकी के पास कौड़ीकसा नामक गांव में आर्सेनिक युक्त जहरीले पानी से बीमारी फैलने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस गांव की जनसंख्या लगभग 2500 है, जिसमें किसी के घर में चर्म रोग है तो किसी के घर में अन्य रोगों से लोग पीड़ित होने की जानकारी सामने आई है।
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