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Chhattisgarh: तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त, दो पैथोलॉजी लैब सील; अनियमितता मिलने पर प्रशासन की कार्रवाई

Fri, 23 Jun 2023 08:26 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Fri, 23 Jun 2023 08:26 PM IST
सार

सीएमएचओ अजय कुमार रामटेके ने बताया कि औषधि निरीक्षक ने दिसंबर, जनवरी और अप्रैल महीने में अम्मा मेडिकल, मां दंतेश्वरी मेडिकल व आयुष मेडिकल  का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में इन मेडिकल स्टोर में कुछ अनियमितता पाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया। 

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three medical stores licenses canceled two pathology labs sealed in Bijapur
जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोर पर की कार्रवाई। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीन मेडिकल स्टोर और दो पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया है। इन सभी पर टीम को अनियमितता मिली थी। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया, लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों ने कोई जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि पैथोलॉजी लैब बिना पंजीयन के ही संचालित की जा रही थी। यह कार्रवाई कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देश पर की गई है। एडीएम पवन प्रेमी और सीएमएचओ अजय कुमार रामटेके की अगुवाई में टीम ने छापा मारा था। 

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सीएमएचओ अजय कुमार रामटेके ने बताया कि औषधि निरीक्षक ने दिसंबर, जनवरी और अप्रैल महीने में अम्मा मेडिकल, मां दंतेश्वरी मेडिकल व आयुष मेडिकल  का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में इन मेडिकल स्टोर में कुछ अनियमितता पाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब मेडिकल संचालकों से संतोषप्रद नहीं मिला। इसके बाद टीम ने दबिश दी। अम्मा मेडिकल स्टोर व मां दंतेश्वरी मेडिकल स्टोर का एक सप्ताह के लिए लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की गई हैं। 
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वहीं आयुष मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया हैं। साथ ही जनसेवा मेडिकल संचालक को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया हैं। सीएमएचओ रामटेके ने बताया कि महालक्ष्मी पैथोलॉजी लैब व दंतेश्वरी पैथोलॉजी लैब में नर्सिंग पंजीयन नहीं होने से दोनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर उन्हें सील कर दिया गया हैं। कार्रवाई के दौरान बीजापुर तहसीलदार डीके ध्रुव, ड्रग इंपेक्टर व अमला मौजूद रहा।

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