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छत्तीसगढ़: अब सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्रीधारक भी होंगे पात्र, काउंसिलिंग जारी
Sun, 27 Aug 2023 06:59 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 27 Aug 2023 06:59 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12489 पदों पर भर्ती निकाला था। इन पदों पर बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र माने गए हैं। उनकी भर्ती हो रही है। इसमें व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है।
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व्यावसायिक परीक्षा मंडल भवन रायपुर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12489 पदों पर भर्ती निकाला था। इन पदों पर बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र माने गए हैं। उनकी भर्ती हो रही है। इसमें व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षक के 5772 पदों पर काउंसिलिंग और दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है। बाकी की सत्यापन लगभग 10 दिन में पूरा हो जाएगा।
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राज्य में सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग शुरू की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पदों पर भी बीएड को पात्र माना गया था। उन्हें व्यापाम की परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया गया, लेकिन इसी बीच अचानक बीते 11 अगस्त को राजस्थान राज्य से संबंधित सिविल अपील क्र. 5068/2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित कर दिया।
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इसके बाद उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका क्र. डब्ल्यूपीएस 5788/2023 में 21 अगस्त को सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया। बता दें कि डीएड और डीएलएड की काउंसलिंग पर कोई रोक नही लगाई। न्यायालय के इस आदेश में पालन में डीएड और डीएलएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जारी रखी गई है। इससे राज्य के युवाओं को जल्द से रोजागार दिया जा सके। बीएएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में महाधिवक्ता से मार्गदर्शन मांगा गया है।
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