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अम्बिकापुर: केल्हारी बस हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, अंबिकापुर में 3 यात्री बसें जब्त, 4 पर चालान काटा

Tue, 27 Oct 2026 12:16 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Tue, 27 Oct 2026 12:16 PM IST
सार

केल्हारी में यात्री बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन मिलने पर तीन बसें जब्त की हैं जबकि चार अन्य बसों पर कुल 11 हजार का जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने बस संचालकों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।

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Ambikapur: Three Buses Seized After Kelhari Crash; Four Others Fined ₹11,000 in Safety Drive
जब्त बस

विस्तार

केल्हारी क्षेत्र में 22 अक्तूबर को हुए यात्री बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से परिवहन उड़नदस्ता दल ने जिले में यात्री बसों की सघन जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तीन यात्री बसों को जब्त किया गया, जबकि चार अन्य बसों के खिलाफ कुल 11 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।

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फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों की जांच
केल्हारी बस हादसे को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने यात्री बसों की तकनीकी स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की जांच तेज कर दी है। जिला परिवहन अधिकारी के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। इसके अलावा बसों में ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े अन्य मानकों की भी पड़ताल की गई। जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम और संबंधित नियमों का उल्लंघन मिलने पर बस संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।
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नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला परिवहन अधिकारी ने यात्री बस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज वैध और अद्यतन रखें। साथ ही बसों की तकनीकी स्थिति दुरुस्त रखने, निर्धारित क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बसों का संचालन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
परिवहन विभाग के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जांच एवं प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने बस संचालकों को चेतावनी दी है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी ताकि यात्री बसों का संचालन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो सके।

 

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