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COVID-19: छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 1059 नए मामले, तीन की मौत, रात्रि कर्फ्यू लागू
Wed, 05 Jan 2022 03:10 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, रायपुर
पीटीआई, रायपुर
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 05 Jan 2022 03:10 AM IST
सार
छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को एलान किया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यह नियम उन जिलों में लागू होगा जहां पॉजिटिविटी रेट चार फीसदी से अधिक है।
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कोरोना जांच करता स्वास्थ्यकर्मी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में अब काफी वृद्धि देखी जा रही है। मंगलवार को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 14 जूनियर डॉक्टरों सहित 1,059 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं तीन लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इन तीन और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 13,604 हो गई है।
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इससे पहले सोमवार को कोई मृत्यु नहीं हुई नहीं हुई थी और इस दिन 698 नए कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए गए थे। अधिकारी ने जानकारी दी कि नौ लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई और दिन के दौरान 12 लोगों ने घर ही अपना आइसोलेश पूरा कर लिया है। जिससे राज्य में अब 2977 की सक्रिय मरीज है और स्वस्थ होने की संख्या बढ़कर 9,93,932 हो गई।
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अधिकारी ने बताया कि रायपुर में 343 कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए गए, इसके बाद बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141, दुर्ग में 89, कोरबा में 73 और राजनांदगांव में 44, अन्य जिलों में दर्ज किए गए हैं। साथ मंगलवार को 35,705 नमूनों की जांच की गई, इसी के साथ अब राज्य में 1,50,39,646 लोगों की जांच हो चुकी है।
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रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू का फैसला
राज्य सरकार ने मंगलवार को एलान किया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यह नियम उन जिलों में लागू होगा जहां पॉजिटिविटी रेट चार फीसदी से अधिक है।
इसके अलावा जुलूसों और रैलियों पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण की दर चार फीसदी से अधिक होने की स्थिति में स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थान भी बंद कर दिए जाएंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सभी एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही रेलवे स्टेशनों और विभिन्न सीमावर्ती चेक पोस्ट पर लोगों की रैंडम जांच भी की जाएगी।