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सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के बकाये के बारे में दूरसंचार विभाग से मांगी जानकारी

Sat, 22 Aug 2020 04:42 AM IST
Jeet Kumar बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 22 Aug 2020 04:42 AM IST
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The Supreme Court sought information from the Department of Telecommunications about the dues of telecom companies agr
supreme court - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही निजी दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया राशि के बारे में केंद्र सरकार से पूरा ब्योरा मांगा है।

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जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दूरसंचार विभाग के सचिव को एजीआर बकाये के बारे में व्यापक हलफनामा देने को कहा है, जिसे स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली निजी टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान करना है।
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मामले में अब अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। पीठ ने दूरसंचार विभाग अपने हलफनामे में पिछला बकाया, भुगतान की तिथि और लाइसेंस का हस्तांतरण जैसी अहम जानकारियों का जिक्र करने को कहा है।

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