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अदालत ने रेलिगेयर के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी की जमानत याचिका खारिज की

Sun, 17 May 2020 07:06 AM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 17 May 2020 07:06 AM IST
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The court rejected the bail plea of former Religare CMD Sunil Godhwani
सांकेतिक तस्वीर

रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण अपने स्वास्थ्य के और बिगड़ने का हवाला देते हुए जमानत का अनुरोध किया, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। उनपर रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष के हेराफेरी का आरोप है। 

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गोधवानी द्वारा लगाई गई जमानत अर्जी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार राय ने खारिज कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है, जिसमें नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत आती है।
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आरोपी की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अदालत से कहा कि कोविड-19 संक्रमण से होने वाले स्वास्थ्य संकट को देखते हुए आरोपी की बीमारी के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। गोधवानी को ईडी और दिल्ली पुलिस ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में कोष की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

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