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प्राइवेट नौकरी करने वालों को मोदी सरकार देगी तोहफा, 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी होगी टैक्स फ्री

Thu, 15 Mar 2018 09:08 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 15 Mar 2018 09:08 PM IST
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Tax free gratuity to private sector workers up to 20 lakh, bill passed in Lok Sabha

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की करमुक्त ग्रेच्युटी अब 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपये हो जाएगी। साथ ही मातृत्व अवकाश की अवधि भी अब 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की हो जाएगी। इस आशय के दो विधेयक लोकसभा में बृहस्पतिवार को पारित कर दिए गए। अब इन्हें मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा।

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ग्रेच्युटी संशोधन बिल लोकसभा में पारित

निचले सदन में भारी हंगामे के बीच ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक और मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक-2017 पारित होने के दौरान कांग्रेस और वामदलों ने कड़ी आपत्ति भी जताई। श्रममंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने और बड़ी संख्या में लोगों के निजी क्षेत्र में काम करने के कारण इस आशय का बिल लाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत महिलाओं को महज 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। 
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अब 12 के बजाय 26 हफ्ते का होगा मातृत्व अवकाश

अभी औपचारिक क्षेत्रों में पांच या अधिक वर्षों तक काम करने वाले कर्मियों को नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक करमुक्त ग्रेच्युटी देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका लाभ फैक्टरियों, खनन, तेल क्षेत्र, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

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