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राहत: कोरोना काल में कुछ विशेष सुविधाओं पर टैक्स छूट, यहां मिलेगी पूरी जानकारी
Mon, 02 Aug 2021 07:11 AM IST
Jeet Kumar
कालीचरण, नई दिल्ली।
कालीचरण, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 02 Aug 2021 07:11 AM IST
सार
करदाताओं की इन परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कुछ विशेष सुविधाओं पर होने वाले खर्च पर टैक्स छूट दी है। इसमें कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च भी शामिल है।
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सांकेतिक तस्वीर....
- फोटो : pixabay
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विस्तार
कोरोना महामारी में लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बड़ी संख्या में उद्योग और रोजगार प्रभावित हुए हैं बल्कि कोरोना के इलाज पर खर्च ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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ऐसे में आप आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन नियमों को जरूर जान लें। इससे आप पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। इसके अलावा ऑफिस के कामकाजी घंटों में खाने-पीने के लिए कंपनियां फूड अलाउंस देती हैं। इस पर भी छूट ले सकते हैं। महीने में 22 कामकाजी दिन में 2 बार भोजन से सालाना 26,400 रुपये तक छूट का लाभ लिया जा सकता है।
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माता-पिता के लिए प्रीमियम पर 50 हजार तक की अतिरिक्त छूट
आपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है और उसके प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो आप अलग से टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। यह छूट भी आयकर कानू की धारा-80डी के तहत ही मिलती है। अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो अतिरिक्त 50,000 की रियायत पा सकते हैं।
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कंपनी या व्यक्ति से मिली आर्थिक मदद भी होगी टैक्स फ्री
कर्मचारी की कोविड-19 से मौत पर कंपनी उसके परिवार को आर्थिक मदद (एक्स-ग्रेसिया भुगतान) देती है तो उस राशि पर 2019-20 और 2020-21 के लिए टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट किसी व्यक्ति की ओर से दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई आर्थिक मदद (अधिकतम 10 लाख रुपये) पर भी मिलेगी।
कोविड स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 तक दावा
सरकार ने सामान्य स्वास्थ्य बीमा के अलावा कोविड स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स छूट की सुविधा दी है। इसके मुताबिक, आयकर कानून की धारा-80डी के तहत 25,000 रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं। आपने कोरोना को ध्यान में रखकर कोई पॉलिसी खरीदी है तो वह भी इस छूट के दायरे में आएगी।
जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अतिरिक्त कंपनियों की तरफ से कोरोना के इलाज को ध्यान में रखकर भी पॉलिसी लाई गई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान कर रहा है तो वह भी 80डी के तहत 25,000 रुपये तक टैक्स छूट पा सकता है।
एलटीए पर भी कर सकते हैं क्लेम
लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) कर्मचारी की कॉस्ट-टु-कंपनी का हिस्सा होता है। आयकर कानून की धारा-10(5) के तहत वेतनभोगी कर्मचारी देश में कहीं भी यात्रा करने पर होने वाले खर्च के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकता है। इसमें हवाई जहाज, ट्रेन, बस किराया और होटल का खर्च शामिल होता है। चार कैलेंडर साल के ब्लॉक में दो बार यात्रा पर फायदा लिया जा सकता है।
बिना यात्रा भी एलटीए पर मिलेगी छूट
बिना यात्रा भी एलटीए पर टैक्स छूट मिलेगी। इसके लिए 12 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच एलटीए रकम का कम-से-कम तीन गुना वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च करना होगा। -अर्चित गुप्ता, संस्थापक एवं सीईओ, क्लियर टैक्स