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कोरोना संकट के बीच सेबी ने कंपनियों को शेयर पुनर्खरीद नियमों में ढील दी

Thu, 23 Apr 2020 10:18 PM IST
मुकेश कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: मुकेश कुमार झा Updated Thu, 23 Apr 2020 10:18 PM IST
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sebi liberalized share repurchase rule for ease of raising funds in view of coronavirus
सेबी - फोटो : PTI

कोई कंपनी शेयर पुनर्खरीद की अवधि समाप्त होने के छह माह बाद नया निर्गम ला कर पूंजी जुटा सकेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कंपनियों को शेयर पुनर्खरीद नियमों में ढील दी है।

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नियामक ने बाय-बैक के बाद दोबारा प्रतिभूति बाजारों के जरिए पूंजी जुटाने पर समय की रोक को एक साल से घटाकर छह माह कर दिया है। सेबी ने गुरुवार को एक सर्कुलर में कहा कि यह छूट 31 दिसंबर, 2020 तक लागू रहेगी।
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सेबी ने कहा कि कंपनियों को पूंजी तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए शेयर पुनर्खरीद नियमनों में अंकुश की अवधि को घटा दिया गया है। नियामक ने कहा कि मौजूदा एक साल की अंकुश की अवधि को घटाकर छह माहकर दिया गया है।
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सेबी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से जुड़े घटनाक्रमों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इस बारे में अंशधारकों से कई सुझाव मिले थे। इससे पहले इसी सप्ताह सेबी ने राइट्स इश्यू नियमों में ढील देते हुए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी की अनिवार्यता को 250 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया था।

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