एसबीआई, पीएनबी समेत नौ बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया जुर्माना, यह है कारण
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने शनिवार को शेयर बाजार को जानकारी दी कि एक ऋण खाते में धोखाधड़ी की जानकारी देने में देरी होने पर उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर भी किंगफिशर एयरलाइंस के खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई का आदेश मिलने के 14 दिन के अंदर जुर्माना चुकाने को कहा गया है।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब एंड सिंध बैंक, कारपोरेशन बैंक पर 1-1 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व फेडरल बैंक पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा यूको बैंक पर भी कार्रवाई की गई है।
इन बैंकों पर भी हुई कार्रवाई
आरबीआई ने शुक्रवार को जारी एक अन्य रिलीज में सात बैंकों के नाम लिए थे जो विभिन्न मामलों में उसके निर्देशों के अनुपालन में नाकाम रहने पर जुर्माना का सामना कर रहे हैं।
केंद्रीय बैंक ने इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 2-2 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1.5-1.5 करोड़ और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।