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फेस्टिव सीजन में लेने जा रहे हैं होम लोन, तो रखें इन 5 बातों का ख्याल

Wed, 24 Oct 2018 12:23 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 24 Oct 2018 12:23 PM IST
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planning to take home loan in festive season, keep these things in mind
फेस्टिव सीजन में हजारों लोग नए घर खरीदने की सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त कई बिल्डर्स व बैंक के तरफ से लोगों के लिए खास ऑफर निकाले जाते हैं। बैंक जहां होम लोन के लिए ऑफर निकालते हैं, वहीं बिल्डर्स भी अपनी तरफ से कई तरह की छूट देते हैं। बैंकों की तरफ से इस समय लोन मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसके जरिए ग्राहकों को एक ही जगह पर कई बिल्डर्स के ऑफर पर अच्छी डील मिल जाती है। अगर आप भी होम लेने की सोच रहे हैं तो फिर इन पांच सवालों पर जरूर गौर करेंः- 
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सवाल: मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूं और होम लोन लेना चाहता हूं? होम लोन पाने की मेरी योग्यता की गणना किन कारकों के आधार पर की जायेगी?
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जवाब: आवेदक की लोन लेने की योग्यता की गणना कई मानकों के आधार पर की जायेगी, जैसे कि वार्षिक वेतन, आवेदक की उम्र और आश्रितों की संख्या, मौजूदा उत्तरदायित्व और आमदनी के अन्य स्रोत इत्यादि। 
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सवाल: होम लोन या संपत्ति पर ऋण के लिये आवेदन करते समय क्या सह-आवेदक का होना जरूरी है? यदि हां, तो मेरे लोन के लिये को-एप्लीकेंट या सह-आवेदक कौन हो सकता है?

जवाब: अलग-अलग संगठनों की अलग-अलग नीतियां होती हैं। ज्यादातर बैंक सभी संपत्ति मालिकों के लोन पर को-एप्लीकेंट्स के रूप में आने पर जोर देते हैं। यदि कोई ग्राहक संपत्ति का अकेला मालिक है, तो उसके परिवार को कोई भी सदस्य को-एप्लीकेंट बन सकता है।

सवाल: क्या मुझे घर को अच्छा करने या बड़ा बनाने के लिये होम लोन मिल सकता है?

जवाब: हां। आप निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिये होम लोन का लाभ उठा सकते हैं : 
घर खरीदने के लिये 
घर बनाने के लिये 
घर की मरम्मत/सुधार करने के लिये 
घर को बड़ा करने के लिये 
लोन के टेकओवर के लिये 

सवाल: क्या मुझे अपने होम लोन पर टैक्स का लाभ मिलेगा?

जवाब: हां। भारत में रहने वाले नागरिक आयकर अधिनियम के अंतर्गत होम लोन की मूलराशि और ब्याज दोनों पर टैक्स का लाभ उठा सकते हैं।

सवाल: क्या मैं अपने होम लोन का एक बड़ा हिस्सा पार्ट-प्रीपेमेंट के रूप में अदा कर सकता हूं? क्या इसके लिये कोई चार्ज भी लगेगा?
                                      
जवाब : हां, आप अपने होम लोन का पार्ट-प्रीपेमेंट कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेट होम लोन पर किसी भी तरह का प्री-पेमेंट चार्ज लागू नहीं है।


(जगदीप मल्लारेड्डी, एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड-रिटेल लेंडिंग, एक्सिस बैंक)
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