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अब नहीं बदलेगा आपका पीएफ अकाउंट, UAN के बाद EPFO ने उठाया यह कदम
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
Updated Fri, 11 Aug 2017 11:00 AM IST
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अब नौकरी बदलने के साथ-साथ पीएफ खाता बदलने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ अकाउंट को UAN से लिंक करने के बाद अब अपने करोड़ों अंशधारकों को एक और तोहफा दे दिया है।
अब पीएफ खाताधारकों को नौकरी बदलने के बाद अपना अकाउंट नहीं बदलना पड़ेगा। ईपीएफओ के चीफ कमिश्नर वीपी जॉय ने कहा कि अगले महीने से जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को बदलेगा, वैसे ही उसका पीएफ अकाउंट चेंज हो जाएगा और पुराने अकाउंट को बंद करने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पीएफ कमिश्नर ने कहा कि पीएफ खातों को आधार से लिंक किया जा रहा है। आधार से लिंक होने के बाद पीएफ खाता परमानेंट हो जाएगा जिसको भविष्य में चेंज करने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
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पीएफ, पेंशन का एक ही दिन मिलेगा पैसा
अब कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट वाले दिन ही प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दी। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने सभी क्षेत्रीयों कार्यलयों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पीएफ और पेंशन की रकम दें।
दत्तात्रेय के मुताबिक, ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड्स (EPF) स्कीम 1952 और इंप्लॉयी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रविडेंट फंड और पेंशन की पेमेंट करने को कहा गया है।
श्रम मंत्री से जब कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले दिन पीएफ और ग्रैच्यूटी देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सदन में जवाब दिया कि 'जहां तक ग्रैच्युटी के सेटलमेंट का सवाल है तो पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट 1972 के मुताबिक, नियोक्ता किसी कर्मचारी को ग्रैच्युटी का भुगतान उसकी पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा। बता दें कि देश में इस समय करीब 48.85 लाख केंद्रीय कमर्चारी और 55.51 लाख पेंशनधारी हैं।
जानकारी के मुताबिक सरकार ने जून, 2014 में कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पेंशन का ऑर्डर जारी करने के प्रस्ताव पर हामी भर दी थी। इसमें सरकार का कहना है कि इससे पेंशनधारियों का सम्मान बरकरार रहेगा और उन्हें बार-बार पीएफ और पेंश की रकम के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकना नहीं पडे़गा।
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अब पीएफ खाताधारकों को नौकरी बदलने के बाद अपना अकाउंट नहीं बदलना पड़ेगा। ईपीएफओ के चीफ कमिश्नर वीपी जॉय ने कहा कि अगले महीने से जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को बदलेगा, वैसे ही उसका पीएफ अकाउंट चेंज हो जाएगा और पुराने अकाउंट को बंद करने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी।
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टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पीएफ कमिश्नर ने कहा कि पीएफ खातों को आधार से लिंक किया जा रहा है। आधार से लिंक होने के बाद पीएफ खाता परमानेंट हो जाएगा जिसको भविष्य में चेंज करने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
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पीएफ, पेंशन का एक ही दिन मिलेगा पैसा
अब कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट वाले दिन ही प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दी। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने सभी क्षेत्रीयों कार्यलयों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पीएफ और पेंशन की रकम दें।
दत्तात्रेय के मुताबिक, ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड्स (EPF) स्कीम 1952 और इंप्लॉयी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रविडेंट फंड और पेंशन की पेमेंट करने को कहा गया है।
श्रम मंत्री से जब कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले दिन पीएफ और ग्रैच्यूटी देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सदन में जवाब दिया कि 'जहां तक ग्रैच्युटी के सेटलमेंट का सवाल है तो पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट 1972 के मुताबिक, नियोक्ता किसी कर्मचारी को ग्रैच्युटी का भुगतान उसकी पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा। बता दें कि देश में इस समय करीब 48.85 लाख केंद्रीय कमर्चारी और 55.51 लाख पेंशनधारी हैं।
जानकारी के मुताबिक सरकार ने जून, 2014 में कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पेंशन का ऑर्डर जारी करने के प्रस्ताव पर हामी भर दी थी। इसमें सरकार का कहना है कि इससे पेंशनधारियों का सम्मान बरकरार रहेगा और उन्हें बार-बार पीएफ और पेंश की रकम के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकना नहीं पडे़गा।