अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आपने यह तीन काम नहीं किए तो फिर न केवल आपका जमा पैसा भी पीएफ अकाउंट में फंस जाएगा, बल्कि आपको इसके लिए कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा।
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- फोटो : सोशल मीडिया
पीएफ क्लेम के लिए जरूरी हुआ आधार, पैन कार्ड और यूएएन
आप पीएफ क्लेम के लिए ऑनलाइन तभी अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका यूएएन नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर हो। इसके साथ ही अगर कार्ड में किसी तरह का कोई मिसमैच हो तो फिर क्लेम नहीं ले सकेंगे। अगर तीनों कार्ड में नाम में जरा सा भी मिसमैच हुआ तो आप क्लेम नहीं ले पाएंगे।
क्लेम लेने के लिए 10 दिन हुई समयसीमा
रिटायरमेंट फंड मैनेजर ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देते हुए पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा के निपटारे की समय सीमा को कम कर दिया है। इससे पहले ये समय सीमा 20 दिन थी जिसे 10 दिन किया गया है।
जुलाई 2015 में इम्पलॉय प्रोविडेन्ट फन्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 4 करोड़ सब्सक्राइवर्स को सहूलियत देते हुए ईपीएफ सेटलमेंट की समयसीमा को 20 दिन कर दिया था। ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा 1 मई 2017 से शुरू की है। ऐसी योजना है कि उन सभी ईपीएफ खातों जो कि आधार नंबर से संबंध बैंक अकांउट से जुड़े हुए हैं उनमें ईपीएफ सेटलमेंट आवेदन मिलने के तीन घंटे तक किया जा सके।
ईपीएफओ ने बयान जारी कर कहा कि दावों के निपटान की समय सीमा 10 दिन जबकि शिकायतों के सेटलमेंट की समय सीमा 15 दिन है। ये नई सहूलियतें हैं जो कि ईपीएफओ सिटिजन चार्टर 2017 में की गई हैं, जिसे मंगलवार को लेवर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने लांच किया। ईपीएफओ द्वारा उठाया गया ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है और सेवा वितरण प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक बेहतर बनाने के लिए है।