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पैन से आधार जोड़ने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

Thu, 31 Aug 2017 10:04 PM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल Updated Thu, 31 Aug 2017 10:04 PM IST
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पैन और आधार
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार ने तारीख बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। मालूम हो कि इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 सितंबर की आखिरी तारीख तय थी लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी तारीख में  बदलाव कर 31 दिसंबर की तारीख तय की। 
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इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि जो लोग आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करा पाएं हैं, उनके आईटीआर रिटर्न प्रोसेस कर नहीं किया जाएगा। 


बता दें कि इस महीने की शुरुआत में आईटी डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख (31 अगस्त) को बढ़ाने से इंकार कर दिया था।
पढ़ें- पहले की तरह ही लिंक करना होगा पैन से आधार, नहीं हुआ कोई बदलाव
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यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडे ने आधार को पैन से लिंक करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आयकर विभाग एक्ट प्रक्रिया पहले की तरह की चलती रहेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता में मामले में फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक आधार बताया था। 

पढ़ें- पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा मुश्किल

आज के बाद नहीं होगा पैन से आधार लिंक

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Aadhaar Pan
टैक्सदाताओं के लिए आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। शुक्रवार को पांडे ने कहा कि सही डेडलाइन पहले की तरह की मान्य है। आयकर और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में पहले की तरह ही कार्रवाई की जाएगी। 

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड दोनों हैं, तो फिर ऐसा करना मैंडेटरी है। जिनका पैन कार्ड बना है लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो फिर ऐसा करना जरुरी नहीं है। 

ऐसे करें आपने आधार को घर बैठे लिंक

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aadhaar and pan card

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड दोनों हैं, तो फिर ऐसा करना मैंडेटरी है। जिनका पैन कार्ड बना है लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो फिर ऐसा करना जरुरी नहीं है। 

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर करें लॉगइन
आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/pan/correction.html पर सबसे पहले लॉगइन करना होगा। यहां पर जाकर के आपको अपने पैन कार्ड करेक्शन कराने के लिए अप्लाई करना होगा।

करेक्शन के लिए भरें अपनी सारी डिटेल्स

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PAN CARD
आपको यहां पर उपलब्ध कराएं गए फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। अपने आधार नंबर को पैन कार्ड पर छपवाने के लिए आपको फॉर्म के पाइंट नंबर 10 पर आधार नंबर भरना होगा। इसके साथ ही इस नंबर के लेफ्ट हैंड पर बॉक्स को भी टिक करना होगा।

फोटो और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी को करे अपलोड
इसके बाद आपको आपको अपनी पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में हो उसको अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड की स्कैन कॉपी नहीं है तो आप अपना ई-आधार कार्ड को डाउनलोड करें और उसको यहां पर अपलोड कर दें।

ऑनलाइन करना होगा पेमेंट
इसके बाद आपको करेक्शन कराने के लिए 107 रुपए की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। फीस पेमेंट के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा और इसके बाद इसे पुणे स्थित पैन कार्ड ऑफिस के ऐड्रेस पर भेजना होगा। फॉर्म के साथ में दो कलर फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी भेजनी होगी।
 
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