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पहले की तरह ही लिंक करना होगा पैन से आधार, नहीं हुआ कोई बदलाव

Sun, 27 Aug 2017 11:26 AM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Sun, 27 Aug 2017 11:26 AM IST
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uidai says Linking PAN with Aadhaar to continue as previous
पैन और आधार

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडे ने आधार को पैन से लिंक करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आयकर विभाग ऐक्ट प्रक्रिया पहले की तरह की चलती रहेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता में मामले में फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक आधार बताया था। 

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टैक्सदाताओं के लिए आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। शुक्रवार को पांडे ने कहा कि सही डेडलाइन पहले की तरह की मान्य है। आयकर और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में पहले की तरह ही कार्रवाई की जाएगी। 
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बता दें कि  राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। अपने फैसले के दौरान नौ जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता मौलिक अधिकार है।


गौरतलब है कि राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने उस बात की पुष्टि की है जो सरकार ने संसद में आधार विधेयक को पेश करने के दौरान कहा था।

निजता को मौलिक अधिकार होना चाहिए लेकिन इसे तर्कसंगत पाबंदी के अधीन होना चाहिए। सरकार लोगों के प्राइवेट डेटा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानूनी उपाय किए हैं। निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहा है इसे आपातकाल के दौरान देखा गया था।’

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