सरकार का करदाताओं को तोहफा, आज से लागू हुई फेसलेस अपील की सुविधा
अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान', 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की नई व्यवस्था का लोकार्पण किया था, जो कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। इनमें से आज यानी 25 सितंबर से देश में फेसलेस अपील की सुविधा शुरू हो गई है। जबकि फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर पहले ही लागू हो गए थे।
हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि गंभीर अपराध, बड़ी टैक्स चोरी, अंतरराष्ट्रीय टैक्स के मामले या देश के लिहाज से संवेदनशील मसले आदि मामलों में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
Income Tax Dept launches Faceless Income Tax Appeals. All Income Tax appeals will be finalised in a faceless manner with exception of appeals relating to serious frauds, major tax evasion, sensitive & search matters, International tax & Black Money Act: Ministry of Finance
— ANI (@ANI) September 25, 2020
भ्रष्टाचार को रोकने में मिलेगी मदद
इस सुविधा के जरिए भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। अगर किसी करदाता की शिकायत होगी, तो उसकी अपील को रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास भेजा जाएगा। यह अफसर कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। यह अफसर किसी भी शहर का हो सकता है।
क्या है फेसलेस अपील?
इसके जरिए करदाता अपील कर सकेंगे। फेसलेस अपील का मतलब है कि अपील करने वाले शख्स की जानकारी अधिकारी को पता नहीं चलेगी। सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से तय होगा। यानी इसके जरिए किसी चहेते के पास अपील को नहीं भेजा जा सकेगा।
राष्ट्रनिर्माण में टैक्सपेयर की अहम भूमिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है।