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आधार को पैन से लिंक करने में बचे दो दिन, नहीं किया तो होगा ये नुकसान

Tue, 29 Aug 2017 01:56 PM IST
amarujala.com- Presented by: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Presented by: अनंत पालीवाल Updated Tue, 29 Aug 2017 01:56 PM IST
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income tax department issues new guideline, says Deadline to link Aadhaar, PAN may not be extended
पैन और आधार

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए अब केवल दो दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपने अपने आधार कार्ड को इनकम टैक्स से लिंक नहीं किया है तो इसको करवा लें, क्योंकि  आखिरी तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा।  इस महीने की शुरुआत में आईटी डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख (31 अगस्त) को बढ़ाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि जो लोग आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करा पाएं हैं, उनके आईटीआर रिटर्न प्रोसेस कर नहीं किया जाएगा। 

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पढ़ें- पहले की तरह ही लिंक करना होगा पैन से आधार, नहीं हुआ कोई बदलाव
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यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडे ने आधार को पैन से लिंक करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आयकर विभाग एक्ट प्रक्रिया पहले की तरह की चलती रहेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता में मामले में फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक आधार बताया था। 
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टैक्सदाताओं के लिए आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। शुक्रवार को पांडे ने कहा कि सही डेडलाइन पहले की तरह की मान्य है। आयकर और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में पहले की तरह ही कार्रवाई की जाएगी। 

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड दोनों हैं, तो फिर ऐसा करना मैंडेटरी है। जिनका पैन कार्ड बना है लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो फिर ऐसा करना जरुरी नहीं है। 

पढ़ें- पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा मुश्किल


इनकम टैक्स की वेबसाइट पर करें लॉगइन
आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/pan/correction.html पर सबसे पहले लॉगइन करना होगा। यहां पर जाकर के आपको अपने पैन कार्ड करेक्शन कराने के लिए अप्लाई करना होगा।

करेक्शन के लिए भरें अपनी सारी डिटेल्स
आपको यहां पर उपलब्ध कराएं गए फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। अपने आधार नंबर को पैन कार्ड पर छपवाने के लिए आपको फॉर्म के पाइंट नंबर 10 पर आधार नंबर भरना होगा। इसके साथ ही इस नंबर के लेफ्ट हैंड पर बॉक्स को भी टिक करना होगा।

फोटो और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी को करे अपलोड
इसके बाद आपको आपको अपनी पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में हो उसको अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड की स्कैन कॉपी नहीं है तो आप अपना ई-आधार कार्ड को डाउनलोड करें और उसको यहां पर अपलोड कर दें।

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