फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   income tax bonanza for senior citizens, no tax on interest income upto 50k

वरिष्ठ नागिरकों को आयकर विभाग का तोहफा, 50 हजार तक की ब्याज आय पर नहीं लगेगा टैक्स

Mon, 10 Dec 2018 01:23 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 10 Dec 2018 01:23 PM IST
विज्ञापन
income tax bonanza for senior citizens, no tax on interest income upto 50k

आयकर विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली 50 हजार रुपये से कम की आय पर टैक्स नहीं काटा जा सकता है। 

विज्ञापन


6 दिसंबर को दिया आदेश

बोर्ड ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 ए के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार से ज्यादा की ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। 

लागू हुए थे यह नियम

सेक्शन 80 टीटीबी के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए 50 हजार रुपये की छूट का प्रावधान है।  वित्त मंत्री ने अपने इस साल दिए गए बजट भाषण में कहा था कि धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संदर्भ में 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
विज्ञापन


धारा 80डीडीबी के अंतर्गत गंभीर बीमारी से संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपये से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपये से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपए का प्रस्ताव किया। इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed