फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   kirana shopowners can't sell goods without bill, evading tax will be difficult in gst

GST: किराना दुकानों पर बिना बिल के नहीं बिकेगा सामान, टैक्स चोरी करना होगा मुश्किल

Fri, 30 Jun 2017 11:00 AM IST
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल Updated Fri, 30 Jun 2017 11:00 AM IST
विज्ञापन
kirana shopowners can't sell goods without bill, evading tax will be difficult in gst
शनिवार से किराना दुकानों पर बिना बिल के कोई सामान नहीं बिक सकेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के लागू होने के बाद आप चाहे बिल मांगे या नही, दुकानदार को पक्का बिल देना ही होगा। अगर दुकानदार ये सोचें कि बिल न देकर के वो टैक्स को बचा लेगा तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होगा। 
विज्ञापन


दुकान पर जितना होगा स्टॉक, उसकी बिक्री का देना होगा हिसाब
अभी तक चाहे छोटा किराना दुकानदार हो या फिर बड़ा वो सामान कैश में बेचता था और बिल मांगने के नाम पर कच्चा बिल पकड़ा देता था। लेकिन शनिवार से शुरू हो रहे जुलाई महीने से ऐसा करना इनके लिए काफी मुश्किल होने जा रहा है।
विज्ञापन


अब दुकानदार को न केवल अपने स्टॉक का कंप्यूटर में हिसाब-किताब रखना होगा, बल्कि ये भी बताना होगा कि उपलब्ध स्टॉक में कितना सामान उसने महीने में बेचा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


20 लाख रुपये से कम का है बिजनेस तभी मिलेगी छूट
हालांकि केवल उन छोटे किराना व्यापारियों को छूट मिलेगी, जिनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से कम है। लेकिन इसके साथ ही अगर व्यापारी का बिजनेस इससे ज्यादा का है तो फिर उसके लिए काफी कठिन होगा कि वो कच्चा बिल ग्राहकों को दे सके। उसे हर हाल में पक्का बिल देना होगा। 

जीएसटी में हर खरीद-बिक्री पर रहेगी नजर
जीएसटी पोर्टल पर व्यापारियों को मासिक, तीन महीने और साल मेंं रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें उन्हें अपने प्रत्येक इनवॉयस को अपलोड करना होगा। ऐसा करने से किसी प्रकार की भी हेराफेरी या टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे।


ऐसा इसलिए क्योंकि दुकानदार द्वारा अपलोड किए गए हर इनवॉयस को मैच किया जाएगा। इससे टैक्स अधिकारी को ट्रैक करने में आसानी होगी और वो आसानी से पता लगा लेंगे कि व्यापारी ने सही डिटेल अपलोड की है या फिर कुछ छुपाया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed