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आधार को पैन से लिंक करने की ई-फैसेलिटी लाया IT
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार
Updated Thu, 11 May 2017 02:40 PM IST
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आधार को पैन से लिंक करने के लिए भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-फैसेलिटी लेकर आया है। टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये फैसेलिटी दी गई है। इसके लिए धारक के पैन और आधार में दी गई जानकारियां मिली होनी चाहिए।
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इसके बाद एप्लाई करने वाले यूजर की रिकुऐस्ट को यूनिक आईडेंटिफीकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के पास पुष्टि के लिए भेज दिया जाएगा। इस बीच अगर नाम या किसी अन्य में कोई बदलाव होता है तो यूजर के रजिस्टर्ड फोन नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। जिसकी आधार पर पुष्टि की जाएगी।
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विभाग ने साफ कर दिया है कि यूजर को वेबसाइट पर जाकर इसके लिए लॉग-इन या रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि टैक्स रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2017 के तहत आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब पैन का इससे जुड़ जाना एक बड़ा कदम है।
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