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काले धन की घोषणा न करने पर देना होगा 137 फीसदी टैक्स
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
Updated Fri, 24 Mar 2017 03:18 PM IST
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ब्लैक मनी
आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि विभाग को उनके हर क्रियाकलापों की जानकारी है। अगर वो उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जमा राशि का 137.25% उनसे वसूला जा सकता है।
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विभाग ने समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च है। विज्ञापन में कहा गया कि अपने बेनामी धन की घोषणा करने वाले कानूनी शिकंजे से बच सकते हैं। योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जबकि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि जो लोग अपनी काली कमाई की घोषणा नहीं करेंगे, उन पर जमा राशि का 137 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर लगाया जा सकता है। जबकि जो लोग घोषणा कर देते हैं उन्हें केवल 49.9 प्रतिशत टैक्स ही देना होगा।
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आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 17 दिसंबर 2016 को शुरू की थी। इसके तहत घोषित काले धन का एक चौथाई हिस्सा बिना ब्याज के 4 साल के लिए सरकार के पास रखना होगा।