फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Income Tax department warns against cash transaction of Rs 2 lakh or more

2 लाख या अधिक नकदी के लेनदेन पर आयकर विभाग वसूलेगा 100 फीसदी जुर्माना

Fri, 02 Jun 2017 07:01 PM IST
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय Updated Fri, 02 Jun 2017 07:01 PM IST
विज्ञापन
 Income Tax department warns against cash transaction of Rs 2 lakh or more

आयकर विभाग ने शुक्रवार को लोगों को 2 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन के खिलाफ चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि राशि लेने वाले को राशि के बराबर रुपए पेनाल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। आयकर विभाग ने लोगों से अपील भी की कि वे blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर एक ईमेल भेजकर इस तरह के लेनदेन की जानकारी दें। 

विज्ञापन


वित्त अधिनियम 2017 के अंतर्गत सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से 2 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयकर अधिनियम में हाल में सम्मिलित धारा 269ST एक दिन में दो लाख या उससे अधिक राशि के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है।
विज्ञापन


आयकर विभाग ने अखबारों में विज्ञापन जारी करके बताया कि धारा 269ST का उल्लंघन करने पर पूरी राशि का 100 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा। 

2017-18 के बजट में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 लाख से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन करके यह सीमा 2 लाख रुपए कर दी गई, जिसे मार्च में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयकर विभाग ने कहा कि यह प्रतिबंध सरकार, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा जारी किसी भी रसीद के लिए लागू नहीं होगा। एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा काले धन को रोकने का है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed