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IT-Departmet: आईटीआर और टीडीएस कटौती में अंतर, आयकर विभाग ने करदाताओं को भेजी एडवायजरी
Tue, 26 Dec 2023 11:06 PM IST
निर्मल कांत
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 26 Dec 2023 11:06 PM IST
सार
IT-Departmet: विभाग ने कहा कि करदाताओं को नोटिस नहीं भेजा गया है, बल्कि यह केवल उन मामलों में एडवायजरी भेजी गई है, जहां आईटीआर में रिपोर्टिंग इकाई से प्राप्त सूचना के बीच स्पष्ट रूप से विसंगति है।
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- फोटो : पिक्साबे
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विस्तार
आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने कुछ करदाताओं को एडवायजरी के रूप में पत्र भेजे हैं। विभाग ने कहा कि आईटीआर में प्रकटीकरण और सूचना देने वाली इकाई से मिली सूचना में स्पष्ट अंतर है।
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टीडीएस/टीसीएस कटौती और आईटीआर फाइलिंग डाटा में अंतर के बारे में भेजे गए संदेश के बारे में आयकर विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई है। विभाग ने कहा कि इस तरह के संवाद करदाताओं की सुविधा के लिए हैं और उन्हें वर्षों के दौरान इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन के संबंध में उपलब्ध जानकारी से अवगत कराने के लिए हैं।
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विभाग ने एक्स पर कहा, यह सभी करदाताओं को नोटिस नहीं भेजा गया है, बल्कि यह केवल उन मामलों में एडवायजरी भेजी गई है, जहां आईटीआर में रिपोर्टिंग इकाई से प्राप्त सूचना के बीच स्पष्ट रूप से विसंगति है।'
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'इस पत्र (एडवायजरी) का उद्देश्य करदाताओं को एक अवसर प्रदान करना और उन्हें आयकर विभाग के अनुपालन पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है और यदि आवश्यक हो तो पहले से दाखिल किए गए अपने रिटर्न को संशोधित करना या अब तक दाखिल न किए जाने पर रिटर्न दाखिल करना है।'
आयकर विभाग ने कहा, 'आकलन वर्ष 2023-24 (2022-23 में अर्जित आय से संबंधित) के लिए विलंबित रिटर्न को संशोधित करने या दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2023 है। करदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे प्राथमिकता के आधार पर इस पत्र का जवाब दें।' आयकर कानून के तहत रिपोर्टिंग इकाइयों को कर विभाग के पास वित्तीय लेनदेन का ब्योरा (एसएफटी) दाखिल करना होता है जिसमें कुछ वित्तीय लेनदेन या वर्ष के दौरान उनके द्वारा रखे जाने वाले किसी रिपोर्ट करने योग्य खाते का ब्योरा होता है।
रिपोर्टिंग इकाइयों में फॉरेक्स डीलर, बैंक, सब-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश देने वाली कंपनी या शेयर वापस खरीदना शामिल हैं।