फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Government widening msme credit guarantee scheme now doctor advocate and ca will take benefit

एमएसएमई क्रेडिट स्कीम के तहत वकील, डॉक्टर, सीए को भी लोन का फायदा, सरकार ने की घोषणा

Sun, 02 Aug 2020 03:23 PM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Sun, 02 Aug 2020 03:23 PM IST
विज्ञापन
Government widening msme credit guarantee scheme now doctor advocate and ca will take benefit
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

कोरोना बीमारी के अर्थव्यवस्था और व्यवसायों पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एमएमएमई का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना से निपटने के लिए शुरू की गई तीन लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अब डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेट भी लोन ले सकते हैं।

विज्ञापन



इन पेशों से जुड़ा कोई भी व्यक्ति एमएसएमई की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत बिना गारंटी के लोन ले सकता है। सरकार ने स्कीम में लोन की आउटस्टैंडिंग सीमा को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। कोरोना की वजह से व्यवसाय पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए व्यापारियों ने सरकार से राहत की मांग की थी।
विज्ञापन


इसके बाद सरकार ने मई में इन व्यापारियों को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को कम ब्याज दर के साथ बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा ज्यादा कारोबारी इस स्कीम का फायदा उठा सकें, इसके लिए एमएसएमई की परिभाषा भी बदली गई, जो एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अब इस स्कीम के तहत कारोबारी मकसद के लिए व्यक्तिगत लोन भी दिया जा सकता है लेकिन लोन लेने से पहले आवेदक को सभी पात्रताएं पूरी करनी होंगी। वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशीष पांडा ने बताया कि अब इस योजना में डॉक्टर, वकील और सीए जैसे पेशे को भी शामिल किया जा रहा है।

पांडा ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए लोन आउटस्टैंडिंग का दायरा भी बढ़ाया गया है। जिन एमएमएमई कंपनियों पर 29 फरवरी तक 50 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है, वो भी इस स्कीम के तहत फायदा ले सकती हैं। स्कीम के तहत गारंटेड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन को पांच करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया गया है।


यही नहीं अब 250 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा, हालांकि ये सीमा अबतक 100 करोड़ रुपये की थी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 29 जुलाई तक बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों ने 1.37 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दे दी है।

31 अक्तूबर तक इस स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed