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#Lockdown: राहत उपायों का फायदा देने के लिए नया आईटीआर फॉर्म, 31 मई तक होगा जारी

Mon, 20 Apr 2020 03:07 AM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 20 Apr 2020 03:07 AM IST
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Covid19 india, Income tax department revising ITR form to give benefit of relief measures
income tax - फोटो : Social Media

आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि वह आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्मों को संशोधित कर रहा है जिससे करदाताओं को कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन में दिए गए राहत उपायों का फायदा मिल सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को संशोधित किया है जिसे 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा।

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सीबीडीटी ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई 30 जून, 2020 तक विभिन्न समयसीमा के साथ करदाताओं को पूरा फायदा देने के लिए रिटर्न फॉर्म में आवश्यक बदलाव शुरू किए हैं ताकि करदाता वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में एक अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान किए गए लेनदेन का लाभ उठा सकें। बोर्ड ने कहा कि एक बार संशोधित फॉर्म को अधिसूचित करने के बाद, सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग सुविधा में बदलाव करने होंगे।

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