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अब 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे वार्षिक जीएसटी रिटर्न, सरकार ने बढ़ाई तारीख
Wed, 30 Dec 2020 06:58 PM IST
कुमार संभव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार संभव
Updated Wed, 30 Dec 2020 06:58 PM IST
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जीएसटी
- फोटो : pixabay
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कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कई तरह के टैक्स भरने की तारीख बढ़ा दी है। इसके तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न अब 28 फरवरी 2021 तक फाइल कर सकेंगे। यह जानकारी आयकर विभाग ने ट्विटर के माध्यम से दी। इसके अलावा सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दी है।
बता दें कि आयकर और जीएसटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, ऐसे में इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी भी भरनी पड़ती। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट के बार-बार हैंग होने और रिटर्न जमा कराने में आ रही दिक्कतों के कारण भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। बीते शनिवार शाम को भी विभाग की वेबसाइट हैंग हुई थी, जो रात में चालू हुई।
वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के कारण अभी तक कारोबारी अपने काम से संबंधित दस्तावेज एकत्र नहीं कर पाए हैं। कई शहरों से आने वाले कागज हों या अन्य बिल बाउचर, उनको भी अब तक पूरी तरह से एकत्र नहीं किया जा सका है।
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बहुत से लोग बीमारी के चलते काम नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में आयकर और जीएसटीआर जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग भी उठाई जा रही थी। विभिन्न कारोबारी संगठनों ने तो इसके लिए वित्त मंत्री को पत्र भी भेजा था। इन पत्रों में आयकर के साथ ही विवाद से विश्वास और दूसरी नई योजनाओं में प्रस्तावित तारीखों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया था।
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बता दें कि आयकर और जीएसटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, ऐसे में इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी भी भरनी पड़ती। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट के बार-बार हैंग होने और रिटर्न जमा कराने में आ रही दिक्कतों के कारण भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। बीते शनिवार शाम को भी विभाग की वेबसाइट हैंग हुई थी, जो रात में चालू हुई।
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वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के कारण अभी तक कारोबारी अपने काम से संबंधित दस्तावेज एकत्र नहीं कर पाए हैं। कई शहरों से आने वाले कागज हों या अन्य बिल बाउचर, उनको भी अब तक पूरी तरह से एकत्र नहीं किया जा सका है।
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बहुत से लोग बीमारी के चलते काम नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में आयकर और जीएसटीआर जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग भी उठाई जा रही थी। विभिन्न कारोबारी संगठनों ने तो इसके लिए वित्त मंत्री को पत्र भी भेजा था। इन पत्रों में आयकर के साथ ही विवाद से विश्वास और दूसरी नई योजनाओं में प्रस्तावित तारीखों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया था।
In view of the continued challenges faced by taxpayers in meeting statutory compliances due to outbreak of COVID-19, the Govt further extends the dates for various compliances. Press release on extension of time limits issued today: pic.twitter.com/lMew09HXMq
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2020