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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी कंपनियों को राहत, PAN-TAN के लिए यह सर्टिफिकेट माना जाएगा प्रूफ
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 14 Apr 2018 02:57 PM IST
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income tax
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट पर लिखे पैन-टैन नंबर को प्रूफ मानने की इजाजत दे दी है। यह सर्टिफिकेट कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा कंपनियों को जारी किया जाता है।
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Finance Act,2018 amended sec. 139A of IT Act,1961 &removed the requirement of issuing PAN in the form of a laminated https://t.co/zmenyNXr6r is clarified that PAN &TAN mentioned in COI issued by MCA shall also be treated as sufficient proof of PAN & TAN for said company assessees
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 14, 2018
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एक्ट में किया बदलाव
डिपार्टमेंट ने इस आदेश को लागू करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2018 के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961, के सेक्शन 139ए में भी बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत कंपनियों को अब लैमिनेटेड कार्ड लेना जरूरी नहीं होगा।
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यह होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन में कंपनी की पूरी जानकारी, पैन नंबर अलॉटमेंट, टैन अलॉटमेंट नंबर की जानकारी होती है। इस सर्टिफिकेट को मंत्रालय इसलिए जारी करता है, क्योंकि यह किसी भी कंपनी को देश में कारोबार करने की इजाजत देता है। इस सर्टिफिकेट के जारी हो जाने के बाद कंपनियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है।