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Hindi News ›   Business ›   Commerce Ministry says those whose importer and exporter codes have not been updated since 2005, will be deactivated from October 6

वाणिज्य मंत्रालय सख्त: छह अक्तूबर से कोड अपडेट कराए बिना आयात-निर्यात नहीं कर सकेंगे कारोबारी

Mon, 27 Sep 2021 12:51 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 27 Sep 2021 12:51 AM IST
सार

मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है। आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।
 

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Commerce Ministry says those whose importer and exporter codes have not been updated since 2005, will be deactivated from October 6
वाणिज्य मंत्रालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे आयातक-निर्यातक जिनके कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए, आने वाले 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है।

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मंत्रालय के मुताबिक, आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।
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डीजीएफटी ने गत 8 अगस्त को जारी निर्देश में कहा था कि सभी आईईसी धारकों को इसमें शामिल विवरण हर साल अप्रैल-जून में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट कराना जरूरी है। अगर किसी व्यापारी जिनका आईईसी नंबर 1 जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है, उसे 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
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इन व्यापारियों को 5 अक्तूबर तक का समय दिया जा रहा है, इस बची वे अपने आईईसी नंबर को अपडेट करा सकते हैं। हालांकि, डीजीएफटी के स्थानीय प्राधिकरणों के पास पहले से अप्रूवल के लिए लंबित आवेदनों को इससे छूट दी जाएगी। 6 अक्तूबर के बाद आईईसी को दोबारा सक्रिय कराने के लिए व्यापारियों को डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपडेट होने के बाद इसे दोबारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

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