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UPI Rule Change: अब यूपीआई से 24 घंटे में कर सकेंगे 10 लाख तक का लेनदेन,15 सितंबर से लागू
Fri, 05 Sep 2025 08:41 AM IST
ज्योति भास्कर
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 05 Sep 2025 08:41 AM IST
सार
UPI Rule Change: अब यूनिफायड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक का लेनदेन किया जा सकेगा। 15 सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के तहत व्यक्ति से व्यक्ति के बीच (गैर व्यावसायिक या निजी) लेनदेन एक लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगा। जानिए यूपीआई नियमों में क्या बदलाव होंगे
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यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव (प्रतीकात्मक)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
अब यूपीआई से 24 घंटे में 10 लाख तक का लेनदेन किया जा सकेगा। हालांकि, यह केवल उन संस्थाओं के लिए है, जो कर यानी टैक्स भुगतान से जुड़ी श्रेणियों में आती हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 15 सितंबर की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को देखते हुए यह फैसला किया है।
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बैंक अपनी नीतियों के अनुसार आंतरिक सीमाएं तय कर सकेंगे
12 अन्य श्रेणियों में भी प्रति लेनदेन और 24 घंटे में कुल लेनदेन सीमा बढ़ा दी है। बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि 24 घंटे की सीमा उनके पास ही रहे। निगम ने बैंकों को अपनी नीतियों के अनुसार आंतरिक सीमाएं तय करने की छूट भी दी है।
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व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन एक लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगा
यह बदलाव केवल सत्यापित व्यापारियों के साथ व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन पर लागू होंगी। व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन एक लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगा। सभी बैंकों, एप्स व भुगतान सेवा प्रदाताओं को 15 सितंबर तक यह लागू करना होगा।
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10 लाख रुपये तक होने वाले लेनदेन
पूंजी बाजार व बीमा के लिए, प्रति लेनदेन व कुल लेनदेन, दोनों की सीमा 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। अभी प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये तक सीमा थी। 15 सितंबर से सत्यापित व्यापारियों को प्रति लेनदेन 5 लाख तक भुगतान कर सकते हैं। 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक का भुगतान भी कर सकते हैं।