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Income Tax Return Last Date: आईटीआर भरने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी, वित्त मंत्रालय ने कहा- रात 12 बजे तक हर हाल में करें दाखिल

Fri, 31 Dec 2021 04:36 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Fri, 31 Dec 2021 04:36 PM IST
सार

केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यह अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

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The last date for filling ITR has not extended, file it till 12 noon today
ITR - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कम रिटर्न दाखिल होने और पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईटीआर भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

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अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यह अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बजाज ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने का काम सुचारू रुप से चल रहा है। शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक कुल 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि को अब तक 20 लाख से ज्यादा संख्या में रिटर्न फाइल किए गए हैं। इसके अलावा इस साल 60 लाख अतिरिक्त रिटर्न दाखिल हुए हैं। 
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नए साल का जश्न छोड़ भरें आईटीआर
कन ऊपर बताए गए कारण्रों के चलते आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के बजाय सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आईटीआर नही भरा तो नए साल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके एवज में आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो रात 12 बजे से पहले रिटर्न दाखिल जरूर कर लें। 

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