Spicejet: स्पाइसजेट को तीन विमान इंजन पट्टेदारों लौटाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 20 Sep 2024 02:10 PM IST
सार
Spicejet: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें स्पाइसजेट को भुगतान न करने पर तीन विमान इंजन का इस्तेमाल बंद करने और पट्टेदारों को वापस करने का निर्देश दिया गया था।
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Spicejet
- फोटो : ANI