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Spicejet: स्पाइसजेट को तीन विमान इंजन पट्टेदारों लौटाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

Fri, 20 Sep 2024 02:10 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 20 Sep 2024 02:10 PM IST
सार

Spicejet: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें स्पाइसजेट को भुगतान न करने पर तीन विमान इंजन का इस्तेमाल बंद करने और पट्टेदारों को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

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SC upholds Delhi HC order directing SpiceJet to ground 3 aircraft engines and return them to lessors
Spicejet - फोटो : ANI

विस्तार

विमानन कंपनी स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें स्पाइसजेट को भुगतान न करने पर तीन विमान इंजन का इस्तेमाल बंद करने और पट्टेदारों को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

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