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सुप्रीम कोर्ट: इंडियाबुल्स के खिलाफ आरोपों की जांच में 'अनिच्छा' पर सीबीआई की खिंचाई, सेबी की भी आलोचना

Wed, 19 Nov 2025 09:41 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 19 Nov 2025 09:41 PM IST
सार

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आईएचएफएल द्वारा किए गए कई अपराधों को एक साथ करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की भी खिंचाई की। पीठ ने विभिन्न मामलों में अवैधताओं की जांच के अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर बाजार नियामक द्वारा अपनाए गए "दोहरे मानकों" को लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की भी कड़ी आलोचना की।

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SC Slams SEBI's "Double Standards" and CBI, Over Indiabulls Probe
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल), जिसे अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, के खिलाफ "संदिग्ध लेनदेन" के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई और सेबी की "अनिच्छा" पर सवाल उठाया। अदालत ने बुधवार को एजेंसी के निदेशक को मामले को देखने के लिए सेबी, एसएफआईओ और ईडी के साथ बैठक करने का आदेश दिया।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आईएचएफएल द्वारा किए गए कई अपराधों को एक साथ करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की भी खिंचाई की। पीठ ने विभिन्न मामलों में अवैधताओं की जांच के अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर बाजार नियामक द्वारा अपनाए गए "दोहरे मानकों" को लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की भी कड़ी आलोचना की।
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शीर्ष अदालत ने पूछा कि अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने और आरोपों की जाँच करने से कौन रोक रहा है। उसने कहा कि सीबीआई निदेशक द्वारा सेबी, एसएफआईओ और ईडी के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में, एमसीए द्वारा मामलों को बंद करना कोई बाधा नहीं होगी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे एनजीओ 'सिटिज़न्स व्हिसल ब्लोअर फोरम' द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जाँच की जाएगी।
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शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से आईएचएफएल के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई शिकायतों के मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा और यह भी बताने को कहा कि किस आधार पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा उक्त शिकायत की जांच करने से इनकार कर दिया गया था।


इसने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी को 3 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर सभी मूल रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होना चाहिए। सुनवाई के दौरान, भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सीबीआई ने इस मामले में बहुत ही शांत रवैया और दृष्टिकोण अपनाया है। हमने पहले कभी इतना दोस्ताना रवैया नहीं देखा, जैसा इस मामले में देखने को मिला। हमें यह देखकर दुख हो रहा है।"

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