फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   SC rejects Adani firm's plea for over Rs 1300 cr as LPS from Rajasthan state discom

Adani Power: सुप्रीम कोर्ट से अदाणी पावर को झटका, 1300 करोड़ रुपये से अधिक बकाया की मांग वाली की याचिका खारिज

Mon, 18 Mar 2024 06:05 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 18 Mar 2024 06:05 PM IST
सार

Adani Power: न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने अदाणी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए फैसला सुनाया कि ऐसे आवेदन दाखिल कर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) की मांग करना उचित नहीं है।

विज्ञापन
SC rejects Adani firm's plea for over Rs 1300 cr as LPS from Rajasthan state discom
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक विलंब भुगतान सरचार्ज की मांग करने वाली अदाणी पावर राजस्थान लिमिटेड की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने अदाणी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए फैसला सुनाया कि ऐसे आवेदन दाखिल कर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) की मांग करना उचित नहीं है।
विज्ञापन


पीठ ने कहा, ''इस तरह की राहत (एलपीएस का दावा) ऐसे आवेदन में नहीं मांगी जा सकती है जिसे सुनवाई के दौरान स्पष्टीकरण के आवेदन के रूप में वर्णित किया गया था।" 
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायमूर्ति बोस ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि एपीआरएल पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति के पास जमा किया जाएगा।    फैसले की विस्तृत जानकारी आनी अभी बाकी है।  शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अदाणी पावर की उस याचिका का पुरजोर विरोध किया जिसमें उसने राज्य की बिजली वितरण कंपनी से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का एलपीएस मांगा था। इस मामले में अभिषेक सिंघवी ने अदाणी पावर का प्रतिनिधित्व किया वहीं, वहीं दवे जेवीवीएनएल के लिए उपस्थित हुए।


पीठ के समक्ष अदाणी फर्म की याचिका तब खबरों में आई थी जब शीर्ष अदालत ने इसे पोस्ट करने के न्यायिक आदेश के बावजूद अनिर्दिष्ट कारणों से मामले को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए अपनी रजिस्ट्री की खिंचाई की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed