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Supreme Court: कर्नाटक के डिप्टी सीएम को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत, जांच पर लगा स्टे हटाने से इंकार

Mon, 16 Oct 2023 02:52 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 16 Oct 2023 02:52 PM IST
सार

Supreme Court: न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने शिवकुमार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।

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SC refuses to vacate interim stay on CBI probe against Karnataka deputy CM Shivakumar in DA case
डीके शिवकुमार - फोटो : ANI

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया।

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इस रोक के कारण केंद्रीय एजेंसी की आगे की जांच रुक गई है। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण यह आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने पीठ से इस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिस पर पीठ ने कहा कि वह एकतरफा रोक नहीं लगा सकती। शीर्ष अदालत ने शिवकुमार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।

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