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Google: सुप्रीम कोर्ट में एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका पर सुनवाई जनवरी तक टली, ये है पूरा मामला

Mon, 09 Oct 2023 12:54 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 09 Oct 2023 12:54 PM IST
सार

Google: मार्च 2023 में एनसीएलएटी ने गूगल के खिलाफ एंड्रॉइड प्रभुत्व के दुरुपयोग मामले में सीसीआई के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। न्यायाधिकरण ने सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,338 करोड़ रुपये के जुर्माने को भी बरकरार रखा था
 

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SC pushes hearing of Google's appeal against CCI's Rs 1,338 cr penalty to Jan 2024
Google Android - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर सुनवाई जनवरी 2024 तक के लिये टाल दी है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया था।

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सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार सुनवाई 11 अक्टूबर को शुरू होनी थी, लेकिन संविधान पीठ की सुनवाई के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। गूगल और सीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमन ने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए तारीख की मांग की क्योंकि मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होने की संभावना नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि मामले को जनवरी के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें दिन के लिए उनका कार्यक्रम मुक्त रखा जाएगा।
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मार्च 2023 में, एनसीएलएटी ने गूगल के खिलाफ एंड्रॉइड प्रभुत्व के दुरुपयोग मामले में सीसीआई के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। न्यायाधिकरण ने सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,338 करोड़ रुपये के जुर्माने को भी बरकरार रखा था
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एंटी-ट्रस्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल ने कहा था कि सीसीआई का आदेश किसी भी पुष्टि पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। इसके अलावा, एनसीएलएटी ने कहा कि गूगल की ओर से मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को 11 आवेदनों के पूरे गूगल सूट को प्री-इंस्टॉल करने के लिए कहना अनुचित शर्तों को लागू करने जैसा है।

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