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New Judges: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के तीन नए जजों के नाम की सिफारिश की, जानें उनके नाम
Sat, 15 Apr 2023 05:08 PM IST
कुमार विवेक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Sat, 15 Apr 2023 05:08 PM IST
सार
New Judges: दिल्ली उच्च न्यायालय में 60 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है, फिलहाल यहां 45 न्यायाधीश हैं, जिनमें 10 महिला जज हैं। अगर कोलेजियम जिसमें न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ भी शामिल हैं की ओर से अनुशंसित तीन नामों को केंद्र की ओर से स्वीकार कर लिया जाता है, तो उच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारियों गिरीश कठपालिया, धर्मेश शर्मा और मनोज जैन के नामों की सिफारिश केंद्र से की है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय में 60 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है, फिलहाल यहां 45 न्यायाधीश हैं, जिनमें 10 महिला जज हैं। अगर कोलेजियम जिसमें न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ भी शामिल हैं की ओर से अनुशंसित तीन नामों को केंद्र की ओर से स्वीकार कर लिया जाता है, तो उच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी।
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प्रस्ताव में कहा गया है कि 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से तीन न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। शीर्ष अदालत के कॉलेजियम को सात अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्रालय से फाइल मिली थी।
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इसमें कहा गया है कि कॉलेजियम ने 12 अप्रैल को पदोन्नति के लिए न्यायिक अधिकारियों की 'फिटनेस और उपयुक्तता' का पता लगाया और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से परामर्श किया। कॉलेजियम ने कहा, ''दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से हमने न्याय विभाग की ओर से की गई टिप्पणियों और हमारे सामने रखी गई कुछ शिकायतों-अभ्यावेदनों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है।"
केंद्र को तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश करने से पहले, कॉलेजियम ने निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने उनकी ओर से लिखे गए निर्णयों को "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने इन अधिकारियों पर खुफिया ब्यूरो की रिपोर्टों का भी संज्ञान लिया और इस बात की जांच की कि उनकी "अच्छी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि" है और उनकी ईमानदारी के संबंध में "कुछ भी प्रतिकूल" सामने नहीं आया है।