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Investment: छह योजनाओं में निवेश कर बचाएं टैक्स, बेहतर रिटर्न मिलेगा, 1.50 लाख रुपये तक ऐसे पा सकते हैं कर छूट

Mon, 04 Mar 2024 06:21 AM IST
जलज मिश्रा कालीचरण, नई दिल्ली
कालीचरण, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 04 Mar 2024 06:21 AM IST
सार

कर बचत के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश कर सकते हैं। इस सरकारी योजना में अभी सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। खास बात है कि पीपीएफ में निवेश कर आप आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर बचत का लाभ उठा सकते हैं।

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Save tax by investing in these six schemes get better returns
investment - फोटो : istock

विस्तार

एक महीने के बाद से नए वित्त वर्ष यानी 2024-25 की शुरुआत हो जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आपने जितनी कमाई की है, उस पर आयकर का भुगतान करना होगा। ऐसे में आपको कर बचाने संबंधी योजनाएं अभी से बनानी शुरू कर देनी चाहिए। छह ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें निवेश कर आप अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही, इन योजनाओं में निवेश कर बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं।

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पीपीएफ
कर बचत के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश कर सकते हैं। इस सरकारी योजना में अभी सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। खास बात है कि पीपीएफ में निवेश कर आप आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर बचत का लाभ उठा सकते हैं। 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की कर छूट मिलती है। पीपीएफ में मैच्योरिटी रकम पर भी कर छूट मिलती है।

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सुकन्या समृद्धि
योजना बेटियों के लिए है। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोल सकते हैं। 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। साल में अधिकतम 1.50 लाख जमा कर सकते हैं। इस पर फिलहाल 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है। 80सी के तहत कर छूट ले सकते हैं।

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एनएससी
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में एक बार निवेश करना पड़ता है। मैच्योरिटी 5 और 10 साल। 7.7 फीसदी का ब्याज। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये। मैच्योरिटी का ब्याज करयोग्य। तीन साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। 80सी के तहत कर छूट भी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना
इस योजना में सालाना निवेश पर कर बचाने के साथ सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ भी मिलेगा। 80सी की रियायत के अलावा धारा 80सीसीडी(1बी) में 50,000 की अतिरिक्त छूट भी।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
एससीएसएस : 60 साल से अधिक उम्र पर निवेश। वीआरएस या विशेष वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति 55 साल की उम्र से भी योजना में निवेश कर सकते हैं। 8.2 फीसदी ब्याज। 80सी के तहत इसमें निवेश पर कर छूट का दावा कर सकते हैं।  

टैक्स सेविंग एफडी
फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) भरोसेमंद विकल्प। लेकिन, सिर्फ टैक्स सेविंग एफडी पर ही आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। योजना की लॉक-इन अवधि पांच साल होती है। हर वित्त वर्ष में सिर्फ एक टैक्स सेविंग एफडी ही खोल सकते हैं। 80सी के तहत कर छूट।

सरकार की गारंटी से निवेश पर जोखिम कम
कर बचाने के लिए इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। सरकार की गारंटी होने की वजह से इनमें निवेश पर जोखिम कम रहता है और आप टैक्स छूट के रूप में साल में बड़ी बचत भी कर सकते हैं। -स्वीटी मनोज जैन, निवेश सलाहकार

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