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OPS: ओपीएस लेने वाले रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी, ये शर्त पूरी तो 15 वर्ष बाद मिलेगी इतनी पेंशन

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Mon, 21 Oct 2024 02:33 PM IST
सार

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत 18 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। 

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Retired Government Employees getting OPS to see benefits may get 100 percent more in 15 years know condition
पुरानी पेंशन योजना वालों को होगा फायदा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में 20 से 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्लान तैयार कर लिया है। अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता पाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को आयु की शर्त पूरी करनी होगी। अगर वे अस्सी साल से 85 वर्ष की आयु के बीच में हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी उन्हें बीस फीसदी अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा। एक तय आयु पार करने के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में बतौर अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते में, 100 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। 
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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत 18 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन देने के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्ववर्ती नियम 49(2-ए), अस्सी वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों द्वारा, नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा उन्हें अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। 
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अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता, उस कैलेंडर माह के पहले दिन से दिया जाएगा, जिसमें वह देय होगा। उदाहरण के लिए, 20 अगस्त, 1942 को जन्मा एक पेंशनभोगी पहली अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होगा। 1 अगस्त, 1942 को जन्मा एक पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होगा। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन वितरण प्राधिकरणों/बैंकों से अनुरोध किया है कि वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए सभी संबंधित पक्षों को सूचित करें। 
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अगर सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारी की आयु 80 से 85 के बीच है तो उसे बीस प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की आयु 85 से 90 वर्ष के बीच है तो उसे 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देय होगी। कर्मचारी की आयु 90 से 95 वर्ष के बीच है तो मूल पेंशन में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह कर्मचारी की आयु 95 से 100 वर्ष के बीच है तो उसकी मूल पेंशन में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर कोई सेवानिवृत्ति कर्मचारी सौ वर्ष के पार पहुंच गया है तो उसकी मूल पेंशन में 100 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाएगी। 


'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल कहते हैं, भारत सरकार द्वारा यह फार्मूला सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 के आधार पर तय किया गया है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस नियम का लाभ भारत सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम अमेंडमेंट एक्ट 2021 (सीसीएस रूल्स 1972) के अंतर्गत आच्छादित डेथ और डिसेबिलिटी के केस में विकल्प 1 का चयन करने वालों को भी दिया जाए। वजह, डेथ और डिसेबिलिटी के केस में भारत सरकार ने कर्मचारियों को एनपीएस एग्जिट रूल्स 2015 और सीसीएस रूल्स 1972 में से किसी एक विकल्प का चयन करने की आजादी दी है। ऐसी स्थिति में यह नियम उन पर भी लागू होना चाहिए, जिन्होंने सीसीएस रूल्स 1972 के विकल्प का चयन किया है।
 
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