राणा कपूर को राहत: सेबी ने किया यस बैंक के संस्थापक के जब्त बैंक खाते, लॉकर, डिमेट अकाउंट को मुक्त
सेबी ने यस बैंक के प्रमुख रहे राणा कपूर को बुधवार को बड़ी राहत दे दी। उनकी जब्त संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है।
विस्तार
भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को यस बैंक के संस्थापक, पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर को बड़ी राहत दे दी। सेबी ने ने कपूर के जब्त बैंक खातों, लॉकरों, डिमेट अकाउंट्स व म्यूचुअल फंड फोलियो को मुक्त करने का आदेश दे दिया।
Securities and Exchange Board of India (SEBI) directs release of attached bank accounts/lockers/Demat accounts & mutual fund folios of Yes Bank founder Rana Kapoor.
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— ANI (@ANI) August 25, 2021
बता दें, राणा कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। यस बैंक घोटाले में उन्हें मार्च 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सेबी ने मार्च में राणा कपूर के सभी बैंक खाता, शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग जब्त कर लिया था ताकि एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूल की जा सके। राणा कपूर पर सेबी ने पेनल्टी लगाई थी, लेकिन वह जुर्माना नहीं चुका पाए। इसके बाद सेबी ने उनके सभी खातों, शेयर और म्यूचुअल फंड को जब्त कर लिया था। हालांकि सेबी अब इन पर से अपना अधिकार छोड़ दिया है।
सेबी ने सितंबर 2020 में राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। यह पेनल्टी मॉर्गन स्टैनली के साथ हुए एक लेनदेन के चलते लगाई गई थी। मॉर्गन स्टैनली यस बैंक की असूचीबद्ध प्रवर्तक है। इस मामले में सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि राणा पूर ने मॉर्गन स्टैनली के साथ किए लेनदेन की जानकारी बैंक के निदेशक मंडल को न देकर शेयरहोल्डर्स को धोखा दिया और सूचीबद्धता नियमों का उल्लंघन किया।
सेबी ने इसलिए दिया खाते मुक्त करने का आदेश
इससे पहले दो अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज अपीलीय ट्रिब्यूनल (एसएटी) के एक करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा था। कपूर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है। इसके बाद सेबी ने राणा कपूर के सभी जब्त बैंक व अन्य खातों व लॉकर को मुक्त करने का आदेश दिया है।